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जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना को लेकर बैठक, विधायक जमशेदपुर पश्चिमी, घाटशिला, पोटका एवं जुगसलाई के विधायक प्रतिनधि हुए शामिल

योजना का लाभ लेने हेतु प्राप्त हुए कुल 286 आवेदन, आवदनों की समीक्षा के उपरांत अनुमोदन हेतु समिति ने लिया निर्णय

  • जमशेदपुर;समाहरणालय सभागार, जमशदेपुर में जिला उपायुक्त विजया जाधव की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना को लेकर एक बैठक हुई जिसमें विधायक जमशेदपुर पश्चिमी, घाटशिला, पोटका एवं जुगसलाई के विधायक प्रतिनधि तथा उप विकास आयुक्त प्रदीप प्रसाद, जिला कल्याण पदाधिकारी राजेश पांडेय मौजूद रहे। बैठक में चिकित्सीय अनुशंसा उपरांत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को उक्त योजना के तहत प्राप्त होने वाली राशि पर चर्चा की गयी। उक्त योजना अंतर्गत जिले के सभी प्रखंडों से प्राप्त कुल 286 आवेदनों पर क्रमवार चर्चा की गई तथा एक बार फिर से गहन समीक्षा के उपरांत ही अनुमोदन हेतु समिति द्वारा निर्णय लिया । इस योजना के तहत अधिकतम 10 हजार राशि की सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना वयस्क एवं अव्यस्क दोनों श्रेणी में लागू होता है। जिला उपायुक्त द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि मार्गदर्शिका के अनुसार अहर्ता रखने वाले योग्य लाभुकों का उक्त योजना का लाभ लेने हेतु चयन हो इसे सुनिश्चित करेंगे। उन्होने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से भी इस योजना का लाभ लेने हेतु पंचायत एवं ग्राम स्तर पर प्रचार-प्रसार करते हुए ग्रामीणों को जागरूक करने की अपील की।

इन्हें मिलेगा लाभ :लाभुक किसी भी तरह की बीमारी अथवा शल्य चिकित्सा(गर्भावस्था व प्रसव को छोड़कर) पीड़ित, कोविड-19 से संक्रमित व कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित को योजना का लाभ मिलेगा।

ये कागजात जरूरी : आवेदक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत झारखंड राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग का पूर्व विक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार राशन कार्डधारी, अंत्योदय राशन कार्डधारी, हरा कार्डधारी हो, अनसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के आवेदक आनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व बैंक पासबुक की छायाप्रति देनी होगी।

वयस्क लाभुक भी ले सकते लाभ :किसी भी तरह की बीमारी अथवा शल्य चिकित्सा बीमारी, अस्पताल में इलाज की अवधि सात दिनों से कम तो 3000 व सात दिनों से अधिक होने पर लाभुक को 5000 की राशि देय होगी। साथ ही कोविड-19 से संक्रमित होने की स्थिति में यदि पीड़ित का इलाज घर में हुआ हो तो उसे 5000 रुपये और यदि पीड़ित का इलाज अस्पताल में हुआ हो तो 10000 की राशि देय होगी। इसके अलावा कैंसर से पीड़ित होने पर लाभुक को 25000 रुपये मिलेंगे।

अवयस्क के लिए मापदंड :किसी भी तरह की बीमारी अथवा शल्य चिकित्सा बीमारी/अस्पताल में इलाज की अवधि सात दिनों से कम पर 1500 रुपये व सात दिनों से अधिक होने पर लाभुक को 2500 की राशि मिलेगी। कोविड-19 से संक्रमित होने की स्थिति में यदि पीड़ित का इलाज घर में हुआ हो तो उसे 2500 और इलाज अस्पताल में हुआ। 5000 व कैंसर से पीड़ित को 15000 हजार रुपये देय होंगे।

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