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चेक बाउंस मामले में अपील खारिज, भुगतनी होगी सजा

जमशेदपुर। चेक बाउंस मामले में सोनारी खूंटाडीह की लक्ष्मी देवी की अपील खारिज हो गई है और उसे अब न्यायिक दंडाधिकारी विकास कुमार भगत द्वारा दी गई एक साल कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार लक्ष्मी देवी ने इलाज एवं बच्चों की पढ़ाई को लेकर विजय कुमार सिंह से ₹ तीन लाख दोस्ताना कर्ज लिया था और एक चेक दिया था। लक्ष्मी देवी ने कर्ज नहीं चुकाया और चेक बाउंस हो गया तो विजय कुमार सिंह की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू बबिता जैन ने अदालत में वाद दाखिल किया। आप साबित हो गया तो 10 अगस्त 2023 को न्यायिक दंडाधिकारी विकास कुमार भगत ने 1 साल कैद और तीन लाख दस हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया। हर्ष दंड नहीं देने पर 2 महीने अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी। अपील की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) के न्यायालय में हुई और खारिज हो गई।

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