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चाईबासा जिला बार एसोसिएशन ने झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन राजेश शुक्ल का भव्य अभिनन्दन किया

चाईबासा जिला बार एसोसिएशन के तत्वावधान में आज चाईबासा जिला बार एसोसिएशन प्रांगण में झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन और राज्य के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शुक्ल का भव्य अभिनन्दन किया गया। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रामेश्वर प्रसाद, झारखंड स्टेट बार कौंसिल के सदस्य श्री अनिल कुमार महतो, उपाध्यक्ष परवेज कैसर, सचिव श्री आशीष सिन्हा के नेतृत्व में जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों ने शाल ओढ़ाकर और पुष्पगुच्छ देकर श्री शुक्ल का अभिनन्दन किया और झारखंड के अधिवक्ताओं के हितों के लिए उनके द्वारा निरंतर किए गए प्रयास की सराहना की। जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री निरंजन प्रसाद साव और सरकारी वकील जी पी, श्री पवन कुमार शर्मा तथा चुनाव समिति के सदस्य श्री आनंद कुमार गोप एवं श्री केशव दाश ने भी श्री शुक्ल को शाल ओढ़ाकर स्वागत किया और अभिनन्दन किया।

इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रामेश्वर प्रसाद ने कहा कि झारखंड स्टेट बार कौंसिल के चेयरमैन और वाईस चेयरमैन के रूप में श्री शुक्ल ने प्रेरणादायक कार्य किए, अधिवक्ताओं के कल्याणकारी योजनाओं को मूर्त रूप दिलाया जिसको झारखंड के अधिवक्ता हमेशा याद करते है और इस पर गर्व करते है।

इस अवसर पर झारखंड स्टेट बार कौंसिल के सदस्य श्री अनिल कुमार महतो ने कहा कि झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन श्री शुक्ल ने अपनी कार्यक्षमता से और कार्यकुशलता से झारखंड के अधिवक्ताओं का सभी प्रकार से हित और कल्याण किया है। आज देश के आठ राज्यों में श्री शुक्ल को अधिवक्ता रत्न से सम्मानित किया गया है। जिससे झारखंड के अधिवक्ता गौरवान्वित है।

चाईबासा जिला बार एसोसिएशन का चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होंगा: राजेश शुक्ल

झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शुक्ल ने इस अवसर पर कहा कि चाईबासा जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों का चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होंगा।

श्री शुक्ल ने चाईबासा जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड देश का एक मात्र ऐसा राज्य है जहाँ अधिवक्ताओं के सबसे ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं चलती है और प्रभावी है। राज्य सरकार ने जो घोषणा अधिवक्ताओं के लिए किया था उसे अविलम्ब लागू किया जाना चाहिए। राज्य सरकार की कथनी और करनी में एकरूपता रहनी चाहिए।

श्री शुक्ल ने कहा कि झारखंड में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिना विलम्ब के लागू होना चाहिए और राज्य सरकार को बजट में अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं के लिए निधि का प्रावधान करना चाहिए।

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