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गोलमुरी धर्मांतरण मामले में हिंदुओं ओर सिक्खों पर से झूठा केस शिघ्र वापस ले प्रशाशन नही तो होगा चरणबद्ध आंदोलन- अधिवक्ता रविप्रकाश

जमशेदपुर; हिन्दू उत्सव समिति के अध्यक्ष अधिवक्ता रवि प्रकाश ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि पिछले दिनों गोलमुरी नानक नगर में ईसाई पास्टर रवि ओर विश्वजीत द्वारा जो भोले भाले लोगो को बहला फुसलाकर व लालच देकर जो अवैध धर्मांतरण किया जा रहा था वो सरासर कानूनन अपराध है और झारखंड प्रदेश में लागू धर्मांतरण विधेयक 2017 जो कानून बन चुका है उसका उलंघन है जिसमे जबरन धमका कर या लोभ लालच देकर धर्मांतरण करवाने पर धारा 3 के उपबंध का उलंघन माना जायेगा जिसमे 3 वर्ष का कारावास ओर 50 हजार रुपये का जुर्माना है वही यदि यह धर्मान्तरण किसी महिला,नाबालिक या अनुसूचित जाति व जनजाति समाज के साथ किया जाता है तो इसमें 4 वर्ष का कारावास व 1 लाख रुपये जुर्माना है । यहां बताते चलें कि गोलमुरी में ईसाई पास्टर रवि द्वारा महिलाओं,नाबालिक बच्चो व मुखी समाज के लोगो का ही धर्मान्तरण करवाया जा रहा था जिसमे से एक भुक्तभोगी महिला ने ही लिखित रूप से गोलमुरी थाना में लिखित रूप से शिकायत की है लेकिन पुलिस प्रसासन के कान में जू तक नही रेंग रहा रवि पास्टर द्वारा इतना जघन्य अपराध करने पर भी प्रसासन उसे बचाने का कार्य कर रही है और मात्र एक कोविड उलंघन का केस कर मामले की लीपापोती करने का कार्य कर रही है।
वही दूसरी ओर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश के ईसाई सरकार से आदेशित हो पुलिस प्रशासन बदले की भावना से हिन्दू कार्यकर्ताओ पर हर प्रकार के गैर जमानतीय धारा लगाकर अपनी कमियों को छुपाने के लिए उन्हें फंसाना चाहती है ।यह पुलिस प्रशासन के लिए शर्मनाक विषय है यदि प्रसासन हिंदुओ ओर सिक्खों पर से उपरोक्त झूठ केस वापस नही लेता है तो पूरे प्रदेश भर का जन समूह इसका प्रतिकार करेगा और चरणबद्ध आन्दोलन के लिए बाध्य होंगे

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