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उपायुक्त के आदेशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने विभिन्न रेस्टोरेंट में चलाया जांच अभियान

पर्व-त्यौहार के मद्देनजर अगले 30 दिनों तक चलाया जाएगा अभियान

जमशेदपुर: जिला दण्डाधिकारी-सह उपायुक्त विजया जाधव के आदेशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मु॰ मनजर हुसैन के द्वारा कबाब एंड करी रेस्टोरेंट, सेफरोन रेस्टोरेंट, व्हाइट रोज रेस्टोरेंट तथा दिल्ली दरबार रेस्टोरेट आमबगान, साकची स्थित परिसर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में एकांश फूड बीवरेज का कबाब एंड करी आउटलेट का लाइसेंस रजिस्टेशन नहीं पाया गया एवं व्हाइट रोज रेस्टोरेट का सन्चालन एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन के आधार पर किया जा रहा था जबकि उक्त रेस्टोरेट का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रूपए से अधिक था। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा उक्त सभी रेस्टोरेंट को एफएसएसएआई के मानक के अनुरूप साफ-सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने का निर्देश दिया गया।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि बिना एफएसएसएआई लाइसेंस / रजिस्ट्रेशन के रेस्टोरेट संचालन करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी । मिष्ठान बिक्री करने वाले दुकानदार को अपने डिस्प्ले में मिठाई का विनिर्माण तिथी तथा अंतिम उपयोग की तिथी अंकित रहना आवश्यक है। खुदरा एवं थोक खाद्य सामग्री बिक्री करने वाले दुकानदारों को एक्सपाइरड या सडे – गले खाद्य पदार्थों की बिक्री न करने की सलाह दी ही है। रेस्टोरेट के किचन के दिवारों में पपड़ी, मकड़ी का जाला तथा फूफंदी लगा नहीं रहना चाहिए। उक्त बिन्दुओं में कमी पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधी सम्मत कारवाई की जायेगी। जिला प्रशासन के आदेशानुसार अगामी पर्व, त्यौहार एवं दशहरा पूजा को देखते हुए उक्त अभियान आज से एक माह तक जारी रहेगा। साथ ही प्रशासन द्वारा खाद्य व्यवसायवेता से खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, नियम / विनियमों को लागू कराने में सहयोग करने की अपील है। खाद्य प्रतिष्ठानों के प्रमुख स्थानों पर लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन की प्रति चिपका कर रखने का निर्देश दिया गया है।

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