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सर्वजन पेंशन योजना

जमशेदपुर। झारखंड सरकार द्वारा पेंशन के लाभ हेतु बीपीएल परिवार के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त करते हुए सर्वजन के लिए इसे लागू कर दिया गया है । राशन कार्ड होने की भी बाध्यता समाप्त कर दी गई है, अब 18 वर्ष अथवा इससे अधिक के लाभुक वोटर आईडी कार्ड एवं आधार कार्ड दिखाकर योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत योग्य लाभुकों को रू० 1,000/- (एक हजार रुपये) प्रतिमाह प्रति लाभुक की आर्थिक सहायता बैंक खाते में APBS / PFMS के माध्यम से प्रदान की जा रही है। हर माह 5 से 10 तारीख तक इस योजना के तहत पेंशन की राशि दी जा रही है।

1. मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना

• आयु प्रमाण पत्र संबंधित कोई दस्तावेज

•इन्हें मिलेगा लाभ- 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध•

2. मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना

• 18 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र की महिला, जिनके पति की मृत्यु हो गई हो के संदर्भ में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति ।

• 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की परित्यक्त महिला
• 45 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की एकल महिला (इस संदर्भ में मुखिया एवं पंचायत सचिव तथा शहरी/ नगरीय क्षेत्र के लिए वार्ड पार्षद एवं राजस्व उपनिरीक्षक का संयुक्त प्रमाण पत्र, अथवा माननीय विधायक / सांसद, अथवा किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र / अनुशंसा)

• इन्हें मिलेगा लाभ-*18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला

3. स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना

• दिव्यांगता संबंधित प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।

• आवेदक का आयु प्रमाण पत्र (18 वर्ष से कम उम्र होने पर जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल अथवा कॉलेज के प्रधानाचार्य / प्रिंसिपल का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र ) ।

• इन्हें मिलेगा लाभ-5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग
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4. HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना

• आवेदक के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी ।

• ART / ARD प्राप्त करने संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र ।

इन्हें मिलेगा लाभ- HIV/AIDS पीड़ित

सरकारी नौकरी में नियोजित परिवार को छोड़कर अन्य आदिम जनजाति परिवार के व्यस्क विवाहित महिला को पूर्व की भांति “मुख्यमंत्री आदिम जनजाति पेंशन योजना” का लाभ मिलता रहेगा ।

यहां करें आवेदन-

ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (BDO) तथा शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी (CO) को आवेदन समर्पित करें ।

नोट:-

• परिवार आयकर अदा नहीं करता हो
• आवेदक का आधार कार्ड हो ।
• आवेदक स्वयं या पति/पत्नी, केंद्र एवं राज्य सरकार या केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियोजित/सेवानिवृत्त और पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त करनेवाला नहीं होना चाहिए ।

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