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अदालत ने बमबम चौधरी के खिलाफ़ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया

जमशेदपुर। न्यायिक दंडाधिकारी रवि शंकर पांडेय की अदालत ने बमबम चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। वादी अजय अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने प्रतिवाद याचिका दाखिल कर रखी है, जिस पर यह आदेश आया है।
अधिवक्ता पप्पू के अनुसार बिस्को कंपनी के मालिक अजय अग्रवाल ने स्टील सिटी लोहा उद्योग के मलिक बम बम चौधरी एवं नवीन भालोटिया से आयरन स्क्रैप खरीदने का सौदा किया और इसके तहत अजय अग्रवाल ने बमबम चौधरी को ₹ पांच लाख बैंक के माध्यम से भेजे। वादी ने आयरन स्क्रैप डिलिवरी लेने के लिए लाल बाबा परिसर स्थित गोदाम में दो ट्रक भेज दिए परंतु स्क्रैप की डिलीवरी नहीं हुई और ट्रक खाली लौट आए। इतना ही नहीं बमबम चौधरी ने अग्रिम लिए रुपए पांच लाख वापस करने से भी टाल मटोल करने लगा तो अजय अग्रवाल की ओर से बमबम चौधरी और नवीन भालोटिया के खिलाफ शिकायत वाद दाखिल किया गया। अदालत के आदेश पर बर्मामाइंस पुलिस ने कांड संख्या 06/2018 दर्ज किया परंतु जांच के उपरांत मामले को एफआरटी कर दिया था। जिसका प्रतिवाद अदालत में किया गया और गवाहों के परीक्षण के आधार पर न्यायालय ने संज्ञान लेकर नोटिस जारी कर दिया अभियुक्त बम बम चौधरी नोटिस मिलने का उपस्थित नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी हुई

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