हाई कोर्ट द्वारा स्टे लगे जमीन पर पार्क बनाने की कोशिश
जमशेदपुर । एग्रिको कंपनी के दीवार से सटे श्री श्री सार्वजनिक शिव मंदिर के समीप निजी जमीन पर हाई कोर्ट रांची द्वारा लगे स्टे के बाबजूद पार्क बनाने का मामला प्रकाश में आया है । इस संबंध में दिनांक 14/06/ 2024 को किसी दैनिक पेपर में खबर छपने के बाद उक्त जानकारी जमीन मालिक को मिली। उसके बाद जमीन मालिक ने पार्क बनाने की खबर अपने अधिवक्ता एस एस तिवारी को दी और गुरूवार को विवादित भूखंड के समीप अधिवक्ता श्री तिवारी के माध्यम से एक प्रेसवार्ता आयोजित की गई । प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिवक्ता श्री तिवारी ने बताया कि विगत 14 जून, 2024 को स्थानीय एक दैनिक अखबार में खबर छपी कि गोलमुरी विजयनगर मंदिर के समीप स्थित खाली भूखण्ड (0.39 एकड़) पर सार्वजनिक पार्क बनाया जाएगा । इस संबंध में टाटा स्टील के अधिकारी और जमशेदपुर पुर्वी क्षेत्र के विधायक सरयू राय के साथ उक्त अखबार में फोटो भी छपी थी, जिसमे हाई कोर्ट द्वारा स्टे लगे जमीन पर पार्क बनाने की बात कही गई है । उन्होंने कहा कि विवादित जमीन का खाता संख्या : 61 एवम प्लॉट संख्या : 5346 है और कुल रकवा 0.39 एकड़ है । चूकि यह भूखण्ड ए संजीबी के नाम से है और बिहार सरकार ने उक्त भूखण्ड को टाटा लीज से बाहर कर दिया है जिसके लिए टाटा स्टील ने माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में W.P. (C) No. 3065 of 2008 फाईल किया था जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 28 मार्च, 2012 को खारिज कर दिया था। तत्पश्चात टाटा स्टील ने माननीय उच्च न्यायालय राँची में L.P.A. No. 231 of 2012 फाईल किया जिसमें माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिनांक : 09/10/2012 को पारित किया है और अभी सुनवाई के लिए लंबित है।
अधिवक्ता ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि टाटा स्टील L.P.A. No. 231 of 2012 में खुद आवेदक है और उसे न्यायालय के प्रक्रिया की पूरी जानकारी है तथा उच्च न्यायालय के स्टे के बावजूद भी उस भूखण्ड पर पार्क निर्माण करने की घोषणा की जा रही है जो कि माननीय उच्च न्यायालय का अवमानना है। प्रेस कांफ्रेंस में बताया गया कि अगर उक्त जमीन पर कुछ छेड़ छाड़ किया गया या जबरन पार्क बनाया जाता है तो यह कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला होगा।