सोनारी स्थित मेट्रोना ब्यूटीपार्लर के विरुद्ध प्राथमिक की दर्ज करने का आदेश
जमशेदपुर। कागलनगर बाजार, सोनारि स्थित मेट्रोना ब्यूटी पार्लर के विरुद्ध प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी ज्योत्सना पाण्डेय ने मेट्रोना ब्यूटी पार्लर की संचालिका गुरजिंदर कौर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
मामले में शिकायतकर्ता की ओर से न्यायालय में पक्षकार अधिवक्ता रविशंकर पाण्डेय ने बताया की स्थानीय शिकायतकर्ता ने अपनी नवविवाहित पत्नी को शादी की रिसेप्शन पार्टी के साज सज्जा के लिए मेट्रॉना ब्यूटी पार्लर ले गया,जहां उसने प्राइडल मेकअप हेतु पहले से अपॉइंटमेंट ले रक्खा था । सामान्यतः चूंकि शादी की साज सज्जा में काफी वक्त लगता है उसने अपनी पत्नी को वहीं छोड़कर कुछ घरेलू काम के निपटारे के लिए निकल गया। करीब एक घंटे बाद शिकायतकर्ता की पत्नी ने अपने पति को फोन कर जल्दी से जल्दी आने का आग्रह किया और रोते रोते बताया की ब्यूटी पार्लर के भीतर सीसी टीवी कैमरे लगे है जिसमे प्राईडल मेकअप और सारी गतिविधियों के विडियोज को शूट कर लिया गया है और चेंजिंग रूम में कपड़े बदलते वक्त अचानक जब उसकी नजर कैमरे पर पड़ी तब वह घबरा गई और तत्काल शिकायतकर्ता पति को कॉल किया।
शिकायत पर पुलिस ने नही की कोई करवाई तब शिकायतकर्ता ने न्यायालय का लिया शरण
शिकायतकर्ता ने बताया कि मामले के उजागर होने के पश्चात सर्वप्रथम उन्होंने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी परंतु किसी कार्रवाई के न होने के स्थिति में उन्हें अधिवक्ता रविशंकर पाण्डेय के माध्यम से न्यायालय की शरण लेनी पड़ी जिसके उपरांत भारतीय दण्ड विधान की धारा 156(3) के अंतर्गत न्यायालय ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिक की दर्ज करने का आदेश दिया।
न्यायालय का यह आदेश असामाजिक और आपराधिक तत्वों के विरुद्ध एक प्रहार है जो की महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रयास को दृढ़ता प्रदान करेगी : रविशंकर पाण्डेय
शिकायतकर्ता की ओर से पैरबीकार अधिवक्ता रविशंकर पाण्डेय ने बताया की असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों से इसी प्रकार कठोरता से निपटने की आवश्यकता है। समाज में महिलाओं के बीज सुरक्षा एवं स्वाभिमान की भावना को बल देकर ही एक स्वस्थ एवं कल्याणकारी समाज एवं राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है।