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चेक बाउंस के मामले में गैर जमानती वारेंट व सी.आर.पी.सी. धारा 82 की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

प्रयागराज के थाना खुल्दाबाद के निवासी संजय कुमार सिंह ने याची अमित श्रीवास्तव निवासी भावापुर के विरुद्ध 50 लाख रुपये की चेक बाउंस होने का मुकदमा एन आई एक्ट धारा 138 के तहत अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नम्बर 7 में किया था। याची ने कोर्ट के सम्मन किये जाने के बाद जमानत करा लिया था।लेकिन जानकारी न मिलने के कारण याची के विरुद्ध गैर जमानती वारेंट और सी आर पी सी की धारा 82 कि कार्यवाही का आदेश हो गया।

याची की ओर से हाइकोर्ट में दाखिल याचिका मे अधिवक्ता सुनील चौधरी ने न्यायमूर्ति विवेक वर्मा के समक्ष बहस में बताया कि याची व विपक्षी दोनो मित्र है याची ने भी विपक्षी के विरुद्ध 45 लाख रुपये के चेक बाउंस का मुकदमा किया है जिसमे विपक्षी के विरुद्ध भी गैर जमानती वारेंट जारी है।

याची की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने कहा कि याची कोर्ट की कार्यवाही में सहयोग व हाजिर रहेगा।जिस पर न्यायालय ने एक सप्ताह के अंदर याची को न्यायालय में गैर जमानती वारेंट को वापस लिए जाने हेतु प्रार्थनापत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है और न्यायालय याची के प्रार्थना पत्र पर जल्द से जल्द नियमानुसार विचार करेगी एवं एक सप्ताह के लिए याची के विरुद्ध कोई भी कड़ी कार्यवाही करने पर निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है।याची बॉम्बे फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़ा व्यक्ति है जो वर्ष 2017 में शहर उत्तरी,प्रयागराज से बसपा से विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे है।

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