FeaturedJamshedpurJharkhand

कलगीधर स्कूल जमीन मामले में अंचल अधिकारी से रिपोर्ट तलब : जसबीर सिंह

जमशेदपुर। कलगीधर स्कूल टुईला डुंगरी गोलमुरी के सामने सार्वजनिक जमीन के अवैध अतिक्रमण मामले में अनुमंडल पदाधिकारी के कोर्ट ने अंचल अधिकारी जमशेदपुर से रिपोर्ट तलब की है। 30 अप्रैल को रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश जारी हुआ है। वही गोलमुरी थाना प्रभारी को यह आदेश जारी हुआ है कि अवैध निर्माण कार्य को अविलंब रोका जाए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल के सामने पार्क के लिए निर्धारित जमीन का अतिक्रमण मकसूद आलम नामक व्यक्ति ने कर लिया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एवं स्कूल पुर्व में भी प्रबंधक कमेटी ने इसका विरोध किया।
बाद में सभी ने मांडवाली कर लिया। इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह रही कि सार्वजनिक जमीन अतिक्रमण के मामले में सिखों की सुप्रीम संस्था सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने पंचायत की भूमिका अदा की । जबकि कानूनी तौर पर वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकती है, जिससे अवैध और गैर संवैधानिक कार्य को बढ़ावा मिले। यहां प्रशासन ने निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की तो सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के प्रधान कबकानूनी घेरे में आना तय है।
11 सितंबर 2023 को सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के प्रधान भगवान सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई और इस सार्वजनिक जमीन अतिक्रमण के एवज में मकसूद आलम ने गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान सुखराम सिंह सचिव परमजीत सिंह कोषाध्यक्ष दर्शन सिंह काले को साढ़े छह लाख रुपए दे दिए। टाटा स्टील टाउन डिपार्टमेंट के वार्ड नंबर 12 खाता नंबर 61 न्यू प्लाट संख्या 1660 एवं 1746 तकरीबन 1500 स्क्वायर फीट का अतिक्रमण कर लिया है जिसका बाजार मूल्य 60 लाख रुपए से ज्यादा बनता है। 6:30 लख रुपए देकर अतिक्रमण में मकसूद आलम कामयाब हो गया तो उसकी देखा देखी जमीन का अतिक्रमण अन्य लोग भी पुरानी ईंट और पुरानी टीन से कर रहे हैं। अगर अतिक्रमण जारी रहा तो विद्यालय का प्रवेश द्वार ही बंद होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
इस मामले को लेकर पूर्व प्रधान जसबीर सिंह पदरी और उनकी टीम उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी,हैड लैण्ड विभाग टाटा स्टील (Jsco ) थाना प्रभारी के पास रोज दौड़ रही है किंतु निर्माण कार्य अबाध गति से जारी है। वहीं जसवीर सिंह पदरी को धमकियां दी जा रही है कि वह इस मामले से हट जाए। अन्यथा उसके साथ कुछ भी हो सकता है।जबकि कोई भी व्यक्ति विशेष या संस्था सार्वजनिक स्कुल स्थानों के आमने सामने अगल बगल अवैध अतिक्रमण करके जमीन खरीद बिक्री करता है तो कानूनी व्यवस्था को भंग करता हैं।

Related Articles

Back to top button