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कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय ने राजस्व संग्रहण की समीक्षा करते हुए ट्रेड लाइसेंस के रिनुअल हेतु लगभग 600 दुकानदारों का आवेदन प्राप्त नहीं होने से उन दुकानदारों पर कार्रवाई करने का दिया निर्देश


जमशेदपुर। कार्यपालक पदाधिकारी ने नगर निगम क्षेत्र के 600 दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस के रिनुअल हेतु आवेदन प्राप्त नहीं होने पर उन दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया ।
कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन दुकान ,प्रतिष्ठान खोले जा रहे हैं लेकिन उसके अनुपात में ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए पर्याप्त आवेदन नहीं प्राप्त हो रहे हैं।
नगर निगम क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं दुकान प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है है एवं जिनके द्वारा ट्रेड लाइसेंस बना लिया गया है उनको रिनुअल कराना आवश्यक है।
ट्रेड लाइसेंस नहीं बनाने वाले दुकानदारों के विरुद्ध नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की बात कही गई।

कार्यपालक पदाधिकारी श्री दीपक सहाय के निर्देशानुसार मानगो नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

नगर प्रबंधक निशांत कुमार को स्पैरो टेक के कर्मियों के साथ जांच कर
जिन दुकानों ,प्रतिष्ठानों व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के द्वारा ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया गया है उन्हें एक सप्ताह के अंदर ट्रेड लाइसेंस लेने रितु जांच करने का निर्देश दिया।

पदाधिकारी श्री दीपक सहाय ने 3 जोन बनाकर ट्रेड लाइसेंस का जांच अभियान चलाने एवं दुकानदारों से ट्रेड लाइसेंस बनाने का लक्ष्य दिया है।

जोन एक में ओल्ड पुरुलिया रोड तथा न्यू पुरुलिया रोड के दुकानदार
जोन दो में डिमना रोड से एमजीएम तक के दुकानदार और जोन तीन में पार डी ह चौक से बालिगुमा पेट्रोल पंप तक के दुकानदार।

इन निर्धारित जोन के अनुसार जितने भी दुकानदार हैं उन सभी दुकानों का जांच करते हुए ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने का निर्देश दिया गया।
ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वाले दुकानदारों को नगरपालिका अधिनियम के दाग करवाई करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा।
कर्बला अधिकारी ने बताया दुकानदार प्रतिष्ठानों के मालिकों को ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड होल्डिंग टैक्स ,रेंट एग्रीमेंट बिजली बिल आदि देते हुए ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं

कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया सभी प्रतिष्ठानों दुकानों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है और ट्रेड लाइसेंस को अपनी दुकान के आगे चिपका कर रखना चाहिए।

इस अवसर पर नगर प्रबंधक निशांत कुमार , दिनेश्वर यादव राहुल कुमार , कनिया अभियंता सुबोध कुमार, लेखापाल विजय कुमार तिवारी तथा अन्य उपस्थित थे।

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