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रणजीत हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट में अपील करे सीबीआइ: कुलविंदर केंद्र सरकार देखें हरियाणा हाई कोर्ट में चूक कहां हुई

जमशेदपुर। डेरा सच्चा सौदा के प्रबंधक रंजीत हत्या प्रकरण से हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा संत बाबा राम रहीम को बरी किए जाने को बारीडीह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एवं राष्ट्रीय सनातन सिख सभा संयोजक अधिवक्ता कुलविंदर सिंह ने दुर्भाग्य पूर्ण बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में शरण लेने की अपील सीबीआई एवं केंद्र सरकार से की है।

अधिवक्ता के अनुसार हाई कोर्ट में मामले से बरी हो जाने पर देश की बड़ी अनुसंधान एजेंसी सीबीआई के अनुसंधान पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। सन 2002 के इस हत्याकांड में सीबीआई ने अनुसंधान कर संत बाबा राम रहीम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ और सेशन कोर्ट में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
आखिर ऐसी कौन से तथ्य थे जिनके आधार पर सेशन कोर्ट में सीबीआई आरोप साबित करने में सफल हो गई और हाई कोर्ट में वे साक्ष्य और तथ्य धरे के धरे रह गए।
हाई कोर्ट के फैसले का गहन कानूनी अध्ययन हरियाणा एवं केंद्र सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। आखिरकार सीबीआई के अनुसंधान में कहां गड़बड़ी अथवा चूक हुई जिसका लाभ संत बाबा राम रहीम को मिला है।
हाई कोर्ट के फैसले से कई लोगों में निराशा छाई है और न्याय मिलने की उम्मीद पर सवाल उठ खड़े हुए हैं।
ऐसे में केंद्र सरकार को बिना वोट की राजनीति के विशुद्ध रूप से आपराधिक दंड प्रक्रिया के तहत हाई कोर्ट के फैसले की गहन समीक्षा करनी चाहिए। जिससे वर्षों से न्याय पाने की उम्मीद रखे रंजीत और अन्य पीड़ित परिवार का न्याय के प्रति भरोसा बना रहे। यदि सीबीआई ने किसी के कहने और इशारे पर अनुसंधान किया था तो वैसे दोषी पदाधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। जिससे भविष्य में कोई भी जांच एजेंसी निर्दोष व्यक्ति को इस तरह से फंसाने का काम नहीं करे।

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