मतपत्रों की जांच के दौरान प्रत्याशी के सिंबल के साथ उनके नाम का भी मिलान जरूर करें : विजया जाधव
जमशेदपुर. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) विजया जाधव एक्स एल आर आई सभागार में आयोजित सेक्टर पदाधिकारी के दूसरे चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुई। इस मौके पर उन्होने निर्वाचन कार्य के सफल संचालन हेतु सेक्टर पदाधिकारी की भूमिका एवं उनके दायित्वों के बारे में बताते हुए कहा कि प्रशिक्षण के दौरान दी जा रही सारी जानकारियां काफी महत्वपूर्ण है, ऐसे में किसी भी तरह की शंका होने पर मास्टर ट्रेनर से अपनी शंकाओं का जरूर निराकरण कर लें। उन्होने कहा कि सभी सेक्टर पदाधिकारी मतदान दल के निरंतर संपर्क में बने रहेंगे तथा किसी भी तरह की समस्या किसी बूथ पर उत्पन्न होती है तो तत्काल जिला नियंत्रण कक्ष एवं उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाएंगे। उन्होने कहा कि सभी सेक्टर पदाधिकारी मतपत्रों की जांच के दौरान प्रत्याशी के सिंबल के साथ-साथ नाम का भी मिलान करना सुनिश्चित करेंगे।
प्रशिक्षण के दौरान सेक्टर पदाधिकारियों को उनके दायित्वों से अवगत कराते हुए बताया गया कि सेक्टर के मतदान केंद्रों का VULNERABILITY MAPPING तैयार करना, सेक्टर से संबंधित सभी मतदान केंद्र के मतदान कर्मी को DISPATCH सेंटर से ले जाना, मतदान दल प्रस्थान दिवस कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर से संबद्ध मतदान केंद्रों का मतदान केंद्रों का मतपत्र एवं अन्य सामग्रियां नोडल पदाधिकारी, मतपत्र कोषांग से प्राप्त कर पीठासीन पदाधिकारियों को हस्तगत कराना, मतदान समाप्ति के पश्चात सभी मतदान कर्मी को बज्रगृह ले जाकर Polled मत पेटिका एवं अन्य सामग्री जमा कराना है।
सेक्टर पदाधिकारियों को मतदान केन्द्र पहुंचने के विभिन्न रास्ते, वैकल्पिक मार्ग, कलस्टर से मतदान केन्द्र के वास्तविक दूरी का जानकारी रखने का भी निर्देश दिया गया। सेक्टर पदाधिकारियों को मतदान पूर्व की जिम्मेदारी बताते हुए निर्देश दिया गया कि ये सुनिश्चित करें कि पीठासीन चेक लिस्ट अनुसार आवश्यक चुनाव सामग्री और मतदान अधिकारी सहित पहुंच चुके हैं। यह भी सुनिश्चित करें कि सुरक्षा दल योजना अनुसार मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके । मतदान प्रारंभ से मतदान अंत तक मत पेटी के प्रचालन की जानकारी में किसी प्रकार का संदेह तो नहीं है । सुनिश्चित करें कि आचार संहिता का अनुपालन हो । मतदान केंद्रों के चारों ओर 100 मीटर 200 मीटर की दूरी के प्रदर्शित करने वाले चिन्ह होना अनिवार्य है। मतदान दिवस की जानकारी देते हुए बताया गया कि आदर्श आचरण संहिता नियमों और प्रावधानों के क्रियान्वयन का निरीक्षण करना, यह सुनिश्चित करें कि किसी मतदान केंद्र में बिना मतपेटीसील के मतदान प्रारंभ तो नहीं किया गया । मत पेटी सील करने पर कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं हुई यदि है तो उसके उपचार के लिए त्वरित कार्यवाही करें । यह सुनिश्चित करना कि सभी मतदान केंद्रों पर समय पर मतदान प्रारंभ हो जाए। ऐसे मतदान केंद्रों पर बार-बार भ्रमण करें जहां मतपेटी सील करने के समय एक भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं हुआ था । यह सुनिश्चित करें कि सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बल तैनात है, बदले जाने के लिए मत पेटी की उपलब्धता पर्याप्त है । यदि बदले जाने के लिए मत पेटी की उपलब्धता में कमी है तो उपलब्ध कराने के लिए 90 मिनट पूर्व सूचना दें । मतदान एजेंट्स की अनुपस्थिति की रिपोर्ट करना तथा मतदान प्रक्रिया की संपूर्ण संभावनाओं, प्रक्रियाओं का ध्यान रखना तथा मतदान टीम की सहायता के लिए तत्पर रहना है। मतदान केंद्रों के भ्रमण के समय मतदान की प्रक्रिया की शुद्धता के लिए सूक्ष्म रूप से जांच करें। मतदान के दिन ऐसे मतदान केंद्रों जहां के मतदाता वोट नहीं डाल पा रहे हैं तो निर्वाती पदाधिकारी को सूचित करें तथा आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व टीम से मतदान अधिकारी की व्यवस्था करें । सुनिश्चित करें कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदान मत पेटी की पीठासीन द्वारा सही सीलिंग की है।