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फर्जीवाड़ा से सावधान, फूड लाइसेंस बनाने के नाम पर शहर में कई ग्रूप सक्रिय

जमशेदपुर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सभी खाद्य कारोबारियों को फूड लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन foscos.fssai.gov.in पर किया जा सकता है । खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्रीमती दीपश्री ने बताया कि शहर में लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन के नाम पर खाद्य कारोबारियों से मनमाना पैसा वसूलने की शिकायत प्राप्त हो रही है जिसके लिए शहर के अलग-अलग क्षेत्र में कई ग्रुप सक्रिय हैं । उन्होने खाद्य कारोबारियों से अपील करते हुए कहा है कि फूड लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन के लिए foscos.fssai.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें या समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह के फर्जीवाड़े की शिकायत करने के लिए एक फोन नंबर साझा करते हुए कहा कि कोई अनाधिकृत व्यक्ति या समूह फूड लाइसेंस/रजिट्रेशन बनाने का दावा करते पकड़ा जाता है तो अपनी शिकायत 9546938921 पर कर सकतें हैं, जिला प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों के विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ।

खाद्य कारोबारियों से प्रतिवर्ष ली जाने वाली शुल्क की जानकारी निम्नवत है-

12 लाख से कम टर्नओवर वाले कारोबार के लिए 100 रूपए/प्रति वर्ष।।12 लाख से ज्यादा टर्नओवर के लिए 2000 रूपए/प्रति वर्ष

प्रोडक्शन यूनिट के लिए-
1. 101 kg/ltr- 1 MT per day- 3000 रूपए प्रतिवर्ष
1mt per day-2MT per day- 5000 रूपए प्रतिवर्ष

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