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पत्नी हंता के आरोपी को नौ माह बाद झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत

जमशेदपुर। गोविंदपुर खखरीपाड़ा की संगीता कुशवाहा की पीट पीटकर हत्या कर देने के मामले में आरोपित उसके पति अजय कुशवाहा को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत आदेश मिल गया है।
गति 11 फरवरी से जेल में बंद आरोपी अजय कुमार कुशवाहा का पक्ष न्यायमूर्ति दीपक रौशन के न्यायालय में वरीय अधिवक्ता दिलीप कुमार कर्मकार एवं अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने रखा।
बचाव पक्ष की दलील रही कि घटना 24 जुलाई 2022 की है और प्राथमिकी विलंब से 8 सितंबर को दर्ज हुई परंतु इसका कारण स्पष्ट नहीं बताया गया।
मामला यह है कि मध्य प्रदेश के रीवा का अजय कुशवाहा अपनी पत्नी संगीता कुशवाहा के साथ गोविंदपुर खखरीपाड़ा में नारायण बेसरा की जमीन पर सब्जी उगाने का काम करता था। चरित्रहीन होने के शक में 24 जुलाई को पत्नी के साथ मारपीट की तो पत्नी ने गुस्से में कीटनाशक पी लिया। स्थिति बिगड़ी तो संगीता को उसके माता-पिता रीवा इलाज के लिए ले गए जहां उसकी मौत 29 जुलाई को हो गई। अजय के खिलाफ उसके ससुर और रीवा निवासी राम मनोहर ने दर्ज कराई। गिरफ्तारी से बचने के लिए भागे फिर रहे अजय कुशवाहा को परसुडीह पुलिस ने 11 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले के पुलिस अनुसंधान में अजय के भाई धीरज, सुरेश भाभी सुभद्रा, भाभी दुर्जानिया, भतीजा विजय, भतीजा दिनेश और भतीजी रानी के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिला और उन्हें अवमुक्त कर दिया गया।

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