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डोडा एवं पोस्ता मामले में दो आरोपियों को दस साल की सजा एवं एक – एक लाख का जुर्माना

चाईबासा। बंदगाँव थाना काण्ड सं0-11 / 2022 दिनांक 30.03.2022 धारा- 18 /22 / 25 /29 एन0डी0पी0एस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 01. गणेश चन्द्र साहु, पे० शिवशंकर साहु, सा०- कैरा, थाना- चक्रधरपुर एवं 02. मानस प्रधान, पे०स्व०- लक्ष्मीकान्त प्रधान, सा०- रांगरिंग, थाना- कराईकेला, दोनों जिला प० सिंहभूम, चाईबासा के विरूद्ध अवैध मादक पदार्थ (डोडा एवं पोस्ता) खरीद बिक्री करने एवं वैध कागजात के बिना परिवहन करने के आरोप में दर्ज किया गया था। पिक-ऑप वाहन सं0- JH-05 CW- 1552 चक्रधरपुर तरफ से आ रही थी, चेकिंग के दौरान संदेह होने पर पुलिस कर्मियों द्वारा गाड़ी को रोक कर विधिवत तलाशी लिया गया तथा तलाशी के दौरान गाड़ी में बोरे पर भरा हुआ अवैध मादक पदार्थ (डोडा एवं पोस्ता) बरामद हुआ । अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त 01. गणेश चन्द्र साहु एवं 02. मानस प्रधान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया। जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में एन0डी0पी0एस0 – 12 / 2022 दिनांक 30.05.2024 को माननीय न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त 01. गणेश चन्द्र साहु एवं 02. मानस प्रधान को धारा-15 (बी) एन०डी०पी०एस० एक्ट में 10 (दस) साल की कठोर कारावास एवं एक – एक (100000) लाख जुर्माना की सजा करार किया गया।

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