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झामुमो नेता प्रमोद लाल को अदालत से अग्रीम जमानत मिली

जमशेदपुर। झारखंड आन्दोलनकारी, कोल्हान परिवहन प्राधिकार के सदस्य एवं पूर्वी सिंहभूम जिला बीस सूत्री सदस्य प्रमोद लाल को एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। प्रमोद लाल की और से जिला न्यायालय में पिछले शुक्रवार को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें अदालत ने झामुमो नेता प्रमोद लाल को बुधवार को अग्रिम जमानत दी है। इस मामले में स्लैग रोड भालूबासा निवासी जयप्रकाश सिंह ने निचली अदालत में साल 2019 में शिकायत वाद दाखिल किया था। जयप्रकाश ने बताया था कि प्रमोद लाल से उसकी जान पहचान अच्छी थी और उन्होंने पत्नी के इलाज के लिए एक लाख दोस्ताना कर्ज मांगे थे जिसे उन्होंने चेक के माध्यम से जून 2018 में दिया था। वादे के अनुसार प्रमोद लाल ने कर्ज नहीं लौटाया। वह उसके घर पैसा मांगने गए, लेकिन उन्होंने पैसा वापस नहीं किया तो लीगल नोटिस भेजा। इसके बाद प्रमोद लाल वादी के घर गया और धमकाया कि पैसा मांगोगे तो बुरा परिणाम होगा। मामले को लेकर वादी जयप्रकाश सिंह ने न्यायालय की शरण में आरोपी प्रमोद लाल के खिलाफ धारा 420 के तहत शिकायतवाद दर्ज कराया। इसको लेकर झामुमो नेता प्रमोद लाल पर वारंट निकला था। बुधवार को झामुमो में नेता प्रमोद लाल को अदालत ने जमानत दे दी है।

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