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उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार मानगो नगर निगम द्वारा चलाया गया प्रतिबंधित गुटखा के विरुद्ध जांच अभियान

30 से अधिक दुकानों में छापेमारी कर प्रतिबंधित गुटखा पाए जाने पर पांच दुकानों से ₹1000 फाइन किया गया

जमशेदपुर। जिला दण्डाधिकारी- सह- उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री निर्देशानुसार मानगो नगर निगम क्षेत्र में प्रतिबंधित गुटखा को लेकर जांच अभियान चलाया गया जिसमें 30 से अधिक दुकानों की जांच की गई ।पांच दुकानों में प्रतिबंधित गुटखा पाया गया इन दुकानों में₹200 प्रति दुकान के अनुसार₹1000 जुर्माना वसूला गया।
उप नगर आयुक्त सुरेश यादव ने कहा सरकार के निर्गत आदेश के अनुसार सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 (कोटपा) के धारा 4 के तहत सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है।

कोटपा के तहत नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन अभियान चलाकर दुकानों का जांच किया जाएगा एवं प्रतिबंधित गुटखा पाए जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। प्रतिबंधित स्थलों पर धूम्रपान निषेध का उल्लंघन करने पर दंड स्वरूप ₹200 तक जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है।

पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि तंबाकू ,गुटका के सेवन करने से व्यक्तियों को हार्ड अटैक, फेफड़े एवं अन्य रोग जैसे गंभीर बीमारी होते हैं खासकर के युवाओं में तंबाकू के सेवन से दुष्प्रभाव परिणाम आ रहे हैं। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध, शैक्षणिक संस्थान के एक सौ गज की परिधि में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद के विक्रय पर प्रतिबंध हेतु पूरे नगर निगम क्षेत्र में अभियान चलाए जाएंगे।

उक्त जांच अभियान के क्रम में नगर प्रबंधक राहुल कुमार ,सीएमएम निर्मल कुमार, कार्यालय कर्मी सुकुमार एवं अन्य कर्मी उपस्थित थे।

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