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अपराध करने वाला भीम सिंह की जिला कोर्ट से जमानत खारिज

रौशन कु पांडेय
जमशेदपुर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एन कुमार की अदालत ने जानलेवा हमलाकर लूट करने के एक मामले में आरोपी व जेल में बंद सोनारी खुंटाडीह निवासी भीम सिंह की नियमित जमानत की याचिका खारिज कर दी है. इस संबंध में एक मामला कुम्हारपाड़ा निवासी हरेन्द्र पंडित के बयान पर सोनारी थाना में 18 जुलाई 2021 को दर्ज किया गया था. हरेन्द्र पंडित दूध का कारोबारी है. 18 जुलाई को हरेन्द्र पंडित के साथ भीम सिंह ने मारपीट की थी. पिस्तौल के बट से मारकर उसे जख्मी कर दिया था और उससे 20 हजार रुपये लूट लिये थे. सूचक हरेन्द्र पंडित की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार, पप्पू, भीम सिंह की जमानत का विरोध किया था.

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