FeaturedJamshedpurJharkhandNational
60 दिनों तक प्रभावी रहेगा,सिगरेट तंबाकू विक्रेताओं पर हो सकती है कार्रवाई ।
अनेक बिहारी खेमका
जमशेदपुर । जमशेदपुर जिला प्रशासन के द्वारा धारा 144 के अंतर्गत शिक्षण संस्थान स्कूल कॉलेज से 100 गज की दूरी पर किसी भी प्रकार की सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध लगाते हुए निर्देश जारी किया गया । यह निर्देश स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को मधुर बनाने के लिए दिया गया है । ऐसा करने से स्कूली बच्चों को सिगरेट और तंबाकू के प्रभाव से बचाया जा सकेगा । स्कूली बच्चों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण मानते हुए नए नियम का पालन करने के लिए स्थानीय प्रशासन से संबंधित सभी विभागों को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है । यह निषेधागा अगले ६० दिनों तक प्रभावित रहेगा ।