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राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों से शांति समिति एवं पूजा समिति सदस्यों को कराया गया अवगत

कुलदीप चौधरी
जमशेदपुर;अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम श्री संदीप कुमार मीणा की अध्यक्षता में आज बिरसानगर थाना एवं साक्ची थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति एवं विभिन्न पूजा समिति के सदस्यों के साथ बैठक आहूत की गई । अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिला अभी कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर से बाहर निकला है तथा वर्तमान में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि भी देखी जा रही है । साथ ही त्योहार में कोरोना संक्रमण के प्रसार का जोखिम रहेगा ऐसे में जिलेवासियों से अपील है कि वे अपने परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए त्योहार मनायें तथा अनिवार्य रूप से कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करें। बैठक में उपस्थित सदस्यों को राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों से अवगत कराते हुए इसके अक्षरश: अनुपालन का निदेश दिया गया ।

अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम ने बताया कि जो पूजा समितियां भोग का होम डिलिवरी करना चाहती हैं वे कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए भोग बनाकर होम डिलिवरी कर सकती हैं । उन्होने बताया कि राज्य सरकार का इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश है कि पंडाल के आसपास में ना ही फूड स्टॉल लगेंगे, ना भोग बनेगा और ना ही इसका वितरण होगा । पंडाल तीन तरफ से घेरा जाएगा । अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि कोई पूजा समिति या व्यक्ति उक्त नियमों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उनपर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 तक तथा IPC की सुसंगत धाराओं में विधि-सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ।

दुर्गा पूजा मनाने को लेकर राज्य सरकारी द्वारा जारी दिशा निर्देश को लेकर बैठक में उपस्थित सदस्यों को बताया गया कि मेला आयोजन प्रतिबंधित रहेगा, मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 5 फीट होगी, कोई तोरण या स्वागत द्वार नहीं बनेगा, पंडाल किसी थीम पर आधारित नहीं होगा, पंडाल तीन तरफ़ से घेरा जाएगा, पंडाल में भोग वितरण नहीं किया जाएगा, भोग का होम डिलिवरी किया जा सकता है, पूजा समिति द्वारा आमंत्रण पत्र नहीं वितरित किया जाएगा, आवश्यक रोशनी को छोड़ कर आकर्षक रोशनी प्रतिबंधित होगी, संस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गरबा, डांडिया इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे, 18 वर्ष से कम के व्यक्ति का प्रवेश अपेक्षित नहीं है, खाने पीने की कोई दुकान या ठेला आसपास नहीं लगेगा, विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा, जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर विसर्जन किया जाएगा, पंडाल में किसी भी समय कोई व्यक्ति बिना मास्क के नहीं होगा, सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन अनिवार्य है ।

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