ChaibasaFeatured

पश्चिम सिंहभूम जिला उपायुक्त ने ई-श्रम जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

तिलक कु वर्मा
चाइबासा;पश्चिम सिंहभूम जिला उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल, भू-अर्जन पदाधिकारी श्री एजाज अनवर तथा श्रम अधीक्षक श्री अविनाश ठाकुर के द्वारा आज संयुक्त रुप से समाहरणालय परिसर से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ई-श्रम पोर्टल पर बृहद पैमाने पर निबंधन हेतु जागरूकता फैलाने के मध्य नजर आज ई-श्रम जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जागरूकता रथ संपूर्ण जिले में गांव, मोहल्ला, चौक-चौराहे, हाट बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन सहित अन्य क्षेत्र में जाकर असंगठित क्षेत्र के मजदूर को ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन कराने हेतु जागरूक करेगा। ज्ञात हो पश्चिम सिंहभूम जिले में 3 लाख 95 हजार असंगठित मजदूरों का ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन का लक्ष्य निर्धारित है

श्रमिक मित्र के कार्य।भवन एवं अन्य सन्निमाण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार करके योग लाभुकों को बोर्ड का सदस्य बनाने हेतु उत्प्रेरित करना निबंधन प्रपत्र भरने तथा इसकी औपचारिकता पूर्ण करने में लाभुकों को सहायता देना। नामांकित लाभुकों को प्रत्येक वर्ष अपनी अंशदान देने हेतु उत्प्रेरित करना। उनका अंशदान संग्रहित कर के बैंक खाते में जमा करना तथा स्थानीय श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी /श्रम अधीक्षक को इसकी सूचना देना।नामांकित लाभुकों को बोर्ड की योजनाओं से लाभ लेने हेतु प्रेरित करना तथा इस हेतु सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने में सहायता करना।

श्रमिक मित्र बनने हेतु योग्यता।स्वयं भवन एवं अन्य सन्निमाण कर्मकार हो तथा झारखंड भवन एवं अन्य सन्निमाण कर्मकार बोर्ड का सदस्य हो। कम से कम मैट्रिक तक पढ़ा लिखा हो।पंचायत स्थानीय निकाय से संबंधित बोर्ड का स्थाई हो। यदि किसी पंचायत / स्थानीय निकाय से संबंधित बोर्ड में योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो विशेष परिस्थिति में उस प्रखंड के निकटवर्ती पंचायत /वार्ड के निवासी को श्रमिक मित्र निर्मित किया जा सकता है। मोबाइल धारक आवेदकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।
श्रमिक मित्र की नियुक्ति प्रक्रिया

योग्यता प्राप्त आवेदकों को प्रखंड स्तर पर आवेदन आमंत्रित करके एक चयन समिति के माध्यम से श्रमिक मित्र का चयन किया जाएगा।

चयन समिति के अध्यक्ष संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी होंगे, समिति के सदस्य संबंधित अंचल के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तथा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि (शहरी क्षेत्र के लिए) होंगे, समिति के सदस्य सचिव संबंधित अंचल के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी होंगे।

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker