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उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती मामले में सुनवाई 20 अक्टूबर को


नेहा तिवारी
प्रयागराज; उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती मामले को लेकर हाईकोर्ट द्वारा स्तहः कायम जनहित याचिका पर 20 अक्टुबर को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को आदेश दिया है कि जनहित याचिका कायम कर प्रदेश में पुलिस व सशस्त्र बलो की भर्ती में हो रही देरी के मामले की सुनवाई करे क्योकि भर्ती में देरी से कानून व्यवस्था व प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है।
अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को याचिका की जानकारी दी। जिस पर मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति पीयूस अग्रवाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका को 20 अक्टुबर को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति पीयूस अग्रवाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका कायम कर राज्य सरकार को 19 अक्टुबर तक जबाब मांगा था। और पुछा है कि क्या प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रक्रिया चल रही है। यदि चल रही है तो वह किस स्टेज पर है।

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