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आर्यन खान की जमानत पर 4 घंटे चली सुनवाई, पर नहीं मिल पाई बेल, जेल में ही रहना होगा


सेन्हा भाटाचार्य
मुंबई : क्रूज ड्रग्स मामले में बॉलीवुड स्‍टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत नहीं मिल पाई है. कोर्ट ने दो अन्‍य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि तीनों आरोपियों आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका सुनवाई के लायक नहीं हैं.आर्यन के वकील को अब बेल के लिए सेशन कोर्ट का रुख करना होगा. इससे पहले, आज मामले की सुनवाई के दौरान आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने अदालत में कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जमानत देने का अधिकार है. मानशिंदे ने कहा कि यदि अदालत के पास रिमांड देने का अधिकार है तो जमानत देने का अधिकार भी कोर्ट की शक्तियों में निहित है. आर्यन की ओर से मानशिंदे ने कहा, ‘मेरे पास या मेरे बैग में कोई सामग्री नहीं मिली है. किसी भी साजिश का खुलासा करने के लिए एक भी सामग्री नहीं है.’आर्यन के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जमानत देने का अधिकार है. मजिस्ट्रेट एक आरोपी को रिहा करने के लिए सक्षम है यदि कथित अपराध के लिए सजा मौत या आजीवन कारावास नही है.
दूसरी ओर, एनसीबी की ओर से पेश हुए अनिल सिंह ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जहां 17 लोगों की संलिप्तता है. उनके कनेक्शन, संलिप्तता की जांच प्रारंभिक चरण में है. जमानत देने पर गवाहों के साथ हस्तक्षेप होगा. ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं. सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना है. जांच के दौरान हमें काफी सामग्री मिली है. इस स्टेज पर जमानत जैसी सुरक्षा जांच में बाधा बन सकती है.अनिल सिंह ने कहा, ‘इनके व्हॉट्सऐप चेट कुछ जानकारी सामने आई है. आर्यन और अरबाज आर्यन के निवार ‘मन्नत’ पर एकत्र हुए. वहां से एक ही कार में गए थे. यह संयोग नहीं हो सकता. हमने ऑर्गेनाइजर और सप्लायर्स को गिरफ्तार कर लिया है. चेट से यह भी पता चला है कि दोनों लंबे समय से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं.

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