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स्कूल के बहाने अब सिनेमा, मॉल, पार्क में नहीं घूम सकेंगे छात्र-छात्राएं


नेहा तिवारी
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से प्रदेश के सभी 75 जिलाधिकारियों को एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि विद्यालय समय में यूनिफॉर्म पहने छात्र-छात्राओं को सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश न दिया जाए।
पत्र में कहा गया है की आयोग के संज्ञान में आया है कि विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के द्वारा स्कूल के समय विद्यालय न जाकर अन्य सार्वजनिक स्थान जैसे होटल, पार्क, मॉल आदि जगहों पर समय बिताया जाता है। लिहाजा ऐसी परिस्थितियों में अप्रिय घटना को लेकर भी प्रबल संभावनाएं रहती हैं।
लिहाजा सभी डीएम को निर्देशित किया गया है कि जनपद में सभी सार्वजनिक जगहों पर किसी भी छात्र-छात्रा को स्कूल यूनिफॉर्म में प्रवेश न दिया जाए। आयोग ने एक सप्ताह में इस पर कार्यवाही करते हुए पुनः अवगत कराने के लिए भी कहा है। इस पत्र को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य शुचिता चतुर्वेदी की ओर से जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को बाल संरक्षण एवं अधिकार से संबंधित मामलों में उचित कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। इसी के साथ आयोग को बालकों के अधिकारों का उल्लंघन एवं उनकी संरक्षा के अतिक्रमण का स्वतः संज्ञान लेने का पूरा अधिकार है।

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