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पूर्वी सिंहभूम जिला के विधायक पर प्राथमिकी, मामले को लेकर रांची जायेंगे विधायक

जमशेदपुर. डोरंडा थाना के राँची में मेरे विरूद्ध दायर एक प्राथमिकी की प्रति और आधिकारिक रहस्य अधिनियम की धारा 5 की एक प्रति सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ संलग्न कर रहा हूँ. जो स्वतः स्पष्ट हैं. प्राथमिकी का आधार कतिपय समाचारों में प्रकाशित करना हैं जिनमें स्वास्थ्य विभाग की एक संचिका में अंकित विवरण उद्धृत हैं जो मेरे द्वारा प्रसारित बताये गये हैं. प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की जिन धाराओं का उल्लेख किया गया है वे धारायें इस संदर्भ में सुसंगत नहीं है. आधिकारिक रहस्य अधिनियम 1923 की धारा 5 के साथ तो इसका कोई संबंध ही नहीं है. जिस व्यक्ति के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज कराया है उनका नाम भी अनियमित रूप से कोविड प्रोत्साहन राशि पाने के पात्रों की सूची में शामिल हैं और जिन्होंने इन्हें प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है उनका नाम भी इस सूची में शामिल है. प्राथमिकी दर्ज करने वाले ने विषय के गुण दोष पर विचार नहीं किया है. सरयू राय ने कहा कि मैं कल दोपहर बाद जमशेदपुर से राँची पहुँचूँगा और प्राथमिकी दर्ज करने और कराने वालों के लिये उपलब्ध रहूँगा. वे चाहें तो मेरा स्टेटमेंट ले सकते हैं अथवा मुझपर सीधी क़ानूनी कारवाई कर जेल भेज सकते हैं.

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