खाद्य पदार्थ बेचने वाले ठेला खोमचा वालों को भी फूड लाइसेंस रखना होगा
ठेला वाले का जांच करते फूड इंस्पेक्टर
चाईबासा ।पश्चिमी सिंहभूम जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद के द्वारा चाईबासा शहर स्थित बाबा मंदिर के पास ठेला लगाने वाले खोमचा व्यापारियों के बीच खाद्य सुरक्षा के अनुपालन के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा सभी खाद्य पदार्थ बेचने वाले ठेला खोमचा संचालकों को फूड लाइसेंस प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया गया, साथ ही सभी को आवश्यक साफ सफाई रखने, एप्रोन एवं ग्लव्स पहन कर खाना बनाने का निर्देश दिया गया। उक्त जागरूकता अभियान के दौरान पाया गया कि कई कारोबारी अपना फूड लाइसेंस स्टॉल में लगाने के बजाय घर पर रखे हैं, जिस पर उन्हें सख्त निर्देश दिया गया कि फूड लाइसेंस अपने ठेला ,खोमचा में आवश्यक रुप से लगाएं। जागरूकता के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा संचालकों को उपयोग में लाए जा रहे कच्चे खाद्य सामग्री जैसे- आटा, मैदा, तेल, मसाला आदि का एक्सपायरी डेट एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही इस्तेमाल करने, गाय छाप या चंपई रंग का प्रयोग नहीं करने, फूड स्टॉल में खाद्य सामग्री को ढक कर रखने के संबंध में भी संसूचित किया गया। बताया गया कि जो भी खाद्य कारोबारी फूड लाइसेंस के बगैर कारोबार कर रहे हैं, वो 7 (सात) दिनों के अंदर स्वयं या अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर फूड लाइसेंस के लिए आवेदन समर्पित करें। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा शहर के सभी खाद्य कारोबारियों एवं ठेला खोमचा संचालकों को हिदायत दिया गया है कि अगले जांच के क्रम में अगर फूड लाइसेंस प्रतिष्ठान में प्रदर्शित नहीं पाया जाता है तो अर्थदंड भी वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि फूड लाइसेंस के संबंध उन्होंने कहा कि फूड लाइसेंस से संबंधित किसी भी तरह का समस्या होने पर सिविल सर्जन कार्यालय स्थित खाद्य सुरक्षा कार्यालय में संपर्क कर सकते है।